अपराध

मासूम से गैंगरेप व हत्या के 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा,बाल अपचारी को बीस साल की जेल

 

महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:-  पुरन्दरपुर थानाक्षेत्र में मां को ढूंढने जा रही कक्षा चार की छात्रा को अगवा कर जंगल में गैंगरेप व हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इसमें से पांच अभियुक्त पंकज साहनी पुत्र देवी लाल साहनी, वीरू उर्फ विवेक पुत्र गिरीश चंद,गोविन्द पुत्र स्व.हरिओम चौहान, सोनू पुत्र राम सुरेश साहनी निवासी खालिकगढ़ टोला बैरवा, रामनयन राजभर पुत्र स्व. सुक्खू निवासी खालिकगढ़ टोला जिगिनिहवा थाना पुरन्दरपुर के खिलाफ आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। छठवें अभियुक्त बाल अपचारी के खिलाफ बीस साल का सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की गई है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ 18-18 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 
पुरन्दरपुर थानाक्षेत्र की इस घटना ने जिले को दहला दिया था। वारदात के दिन स्कूल से आने के बाद छात्रा अपनी मां की मदद के लिए साइकिल लेकर जंगल की ओर जा रही थी। उसकी मां जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। रास्ते में मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्म देख रहे दरिंदों की नजर मासूम छात्रा पर पड़ गई। उसे जंगल में उठा ले गए और हवश का शिकार बनाने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दिया। तत्कालीन थानाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने तहरीर के आधार पर पहले अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ गैंगेरेप, हत्या, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। विवेचना आशुतोष सिंह में साक्ष्य व सबूतों के आधार पर अभियुक्तों को नामजद किया था।
 

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